Manoj Sinha Resigned: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

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Manoj Sinha Resigned: मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चसोती किश्तवाड़, माता वैष्णो देवी कटरा में लापरवाही से हुई मौतों और जम्मू बाढ़ में कुप्रबंधन की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया है।

बता दें कि किश्तवाड़ के चसोती गांव में, हालिया भूस्खलन और बादल फटने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप था कि प्रशासन को पहले ही इलाके की नाजुक स्थिति की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। माता वैष्णो देवी यात्रा, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ पिछले सप्ताह भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए। CCTV फुटेज और वायरल वीडियो में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आई। (Manoj Sinha Resigned) जम्मू शहर और इसके बाहरी इलाकों में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। नालों की सफाई न होना, राहत कार्यों में देरी और NDMA की ओर से पर्याप्त समन्वय न होना, सिन्हा प्रशासन की आलोचना का कारण बना।

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Manoj Sinha Resigned: 7 अगस्त, 2020 में संभाला था कार्यभार

मनोज सिन्हा ने 7 अगस्त 2020 को आधिकारिक रूप से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का पदभार संभाला। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जो 9 अगस्त 2019 से लागू हुआ, उपराज्यपाल के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि तय नहीं करता है। (Manoj Sinha Resigned) अधिनियम में केवल यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति उचित अवधि के लिए की जाएगी। मनोज सिन्हा की नियुक्ति 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी, जिसमें भी उनके कार्यकाल की कोई समयसीमा स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई थी। यह उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वे इस संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले पहले राजनेता बने। उनसे पहले इस पद पर जीसी मुर्मु नियुक्त थे, जो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं।

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तीन बार सांसद, अनुभवी मंत्री रहे हैं सिन्हा

मनोज सिन्हा भारतीय राजनीति में एक अनुभवी और प्रतिष्ठित चेहरा हैं। वे तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। (Manoj Sinha Resigned) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 53 के तहत, उपराज्यपाल को राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत उनके पास अखिल भारतीय सेवाओं, गृह विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) जैसे विभागों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। साथ ही उनके निर्णयों को सीधे तौर पर अदालत में चुनौती देना भी कठिन होता है, जिससे उन्हें शासन में व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं।

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